
दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश छह सुनील कुमार ने हत्या के मामले में आरोपी रोहित कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 25 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाया है।
साक्ष्य के अभाव में मंटू व रोशन कुमार को दोषमुक्त करते हुए रिहा किया गया है। मंगलवार को दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश छह सुनील कुमार ने सजा सुनाई।
मामला दानापुर थाना क्षेत्र के झुनझुन रोड धोबी टोला का है।
प्रभारी एपीपी कलाम अंसारी व पक्ष के वकील रिंकी कुमारी व विनय वर्धन ने बताया कि दानापुर थाना कांड संख्या 1362/22 व सेक्शन ट्रालय संख्या 968/23 के मामला में सुनवाई हुई है।
https://youtu.be/6JICI67yi2A?si=k8GZxlHdo3_lH2RD
सूचक के अधिवक्ता रिंकी कुमारी ने बताई कि थाना क्षेत्र के झुनझुन रोड लोहार गली निवासी स्व राजू कुमार की पत्नी सोनी देवी ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनके पुत्र राहुल कुमार को घर के खिडकी के शीशा तोडने के आरोप में धरादार हथियार से हत्या कर दिया था। उन्होंने बताई कि 29 नवंबर 22 की देर रात करीब साढे ग्यारह बजे रोहित कुमार व मोनू समेत तीन अज्ञात लोगों ने मां के पेट में दर्द होने के झूठ बोलकर दरवाजा खोला कर राहुल को घर से लेकर धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दिया और शव को धोबी टोला गली में फेक दिया था। आरोपियों ने प्राइवेट पार्ट को काट दिया था।
साक्ष्यों के आधार पर सुनाई गई सजा
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी रोहित को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार जुर्माना की सुनाई। वहीं आरोपी मंटू व रोशन को साक्ष्य के अभाव में दोनों को दोषमुक्त करते हुए रिहा किया गया है।